डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 21 और 22 सितंबर को आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में कुल 82 परीक्षा केंद्र निर्धारित किये गए हैं। परीक्षा सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कुल तीन पालियों में आयोजित होगी।
परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के लिए जिला प्रशासन के द्वारा सिदगोड़ा टाउन हॉल में स्टैटिक दण्डाधिकारी सह परीक्षा केन्द्र पर्यवेक्षक, पेट्रोलिंग दण्डाधिकारी, उड़नदस्ता अधिकारी सहित परीक्षा के दौरान शांति व विधि व्यवस्था संधारण के साथ साथ निष्पक्ष, कदाचारमुक्त स्वच्छ व शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के लिए प्रतिनियुक्त सभी अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप विकास आयुक्त सह कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन के पर्यवेक्षण कार्य के वरीय पदाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि सभी परीक्षा केन्दों तक समय से पूर्व परीक्षा से संबंधित सामग्री पहुंच जाय यह सुनिश्चत करें। परीक्षा केन्द्र से बज्रगृह तक सभी अधिकारी व कर्मी पूरी निष्पक्षता व आयोग का गाईडलाइन का अक्षरशः पालन सुनिश्चत करें। सतर्कता व मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ऋषभ गर्ग ने कहा कि विधि व्यवस्था संधारण के साथ-साथ निष्पक्ष, कदाचारमुक्त स्वच्छ व शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन कराना हमारी प्राथिमिक्ता है, किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग परीक्षा केन्द्र में वर्जित है। साथ हीं प्रत्येक परीक्षार्थी का पूरी तरह से चेकिंग के बाद ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान नोडल अधिकारी, अजय कुमार साव निदेशक, एनईपी तथा विधि व्यवस्था के वरीय प्रभारी महेन्द्र कुमार, एडीएम एसओआर के द्वारा उपस्थित स्टैटिक दण्डाधिकारी सह परीक्षा केन्द्र पर्यवेक्षक, पेट्रोलिंग दण्डाधिकारी, उड़नदस्ता अधिकारियों को निष्पक्ष, कदाचारमुक्त स्वच्छ व शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन की सभी बारिकियों के बारे में विस्तार से बताया गया।
परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर के परिधि के अंदर निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
अनुमंडल पदाधिकारी, घालभूम पारूल सिंह व अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला सचिदानंद महतो ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (सीजीएल) की परीक्षा के मद्देनजर 21 व 22 सितम्बर को परीक्षा अवधि के दौरान सभी 82 परीक्षा केन्द्रों के अंदर व कैम्पस के बाहर 100 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, 5 से अधिक व्यक्ति को एक जगह जमा होने देने, हथियार लेकर चलने, लाउड स्पीकर का प्रयोग, अनुचित साधनों का प्रयोग आदि पर प्रतिबंध लागू करने का आदेश दिया गया है।