डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हो रही है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और सीबीआई से कई अहम सवाल पूछे।
सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर सवाल
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने बंगाल सरकार से मामले से जुड़े कुछ अहम सवाल किए। इसके साथ ही, सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर भी कई सवाल उठाए गए। मुख्य न्यायाधीश ने सीबीआई को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक मामले की ताजा स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाए।
तलाशी और जब्ती प्रक्रिया पर कोर्ट का ध्यान
सुप्रीम कोर्ट ने यह जानना चाहा कि 8:30 बजे रात से 10:45 बजे तक की गई तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया की फुटेज सीबीआई को सौंपी गई है या नहीं। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि कुल 27 मिनट की अवधि वाली चार क्लिप्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने इस मामले से जुड़े नमूनों को एम्स और अन्य केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में भेजने का निर्णय लिया है।
मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा की स्थिति पर सवाल
सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से संबंधित मुद्दे को भी उठाया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी और सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि तीनों कंपनियों को आसपास के क्षेत्र में उचित आवास उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही, सीआईएसएफ कर्मियों के लिए सभी आवश्यक मांगों को आज ही विधिवत संकलित किया जाए और रात 9 बजे तक सुरक्षा उपकरण भी मुहैया कराए जाएं।
बंगाल सरकार ने कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट, 23 मौतों का किया जिक्र
बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि राज्य में डॉक्टरों की हड़ताल के चलते चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुईं, जिससे 23 लोगों की मौत हो गई। अदालत में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान बंगाल सरकार ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर चिंता जताई।
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