मिरर मीडिया संवाददाता, धनबाद: शहर के होटलों और लॉज में संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से धनबाद पुलिस ने सुरक्षा से संबंधित नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शनिवार को जिला पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय वन शंकर कामती ने जिले के होटल संचालकों के साथ सुरक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में डीएसपी ने होटल और लॉज संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक मुसाफिर का पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाए और रजिस्टर में उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाए। यदि किसी पुरुष यात्री के साथ महिला मुसाफिर है, तो उनके संबंध की भी जानकारी दर्ज करनी होगी।
डीएसपी ने विदेशी यात्रियों के लिए फॉर्म सी के तहत सभी जानकारी एकत्रित करने और उन्हें स्थानीय थाना एवं पुलिस की विदेश शाखा को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, सरकारी पोर्टल indianfrro.gov.in पर विदेशी पर्यटकों की जानकारी अपडेट करना भी होटल संचालकों के लिए अनिवार्य बताया गया।
सुरक्षा उपायों के तहत, डीएसपी ने होटलों के एंट्री गेट, रिसेप्शन, गैलरी, पार्किंग और डायनिंग एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगाने और डेटा को सुरक्षित रखने की हिदायत दी। बिना पहचान पत्र के किसी भी यात्री को होटल में रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और हर यात्री की सूची नियमित रूप से पुलिस थाने में जमा करनी होगी।
डीएसपी ने कहा कि पुलिस के चेकिंग के दौरान अगर किसी होटल या लॉज द्वारा इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो संबंधित संचालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिले के कई प्रमुख होटल संचालक और प्रबंधक उपस्थित थे।