ग्रैंड मिराज रेडिसन इंडिविजुअल्स होटल में महिला सेल्स मैनेजर के साथ हुए यौन दुर्व्यवहार, शारीरिक यातना और मानसिक परेशान के मामले में धनबाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पांच दोषियों – प्रतीक मोहन (जनरल मैनेजर), राजीव गोस्वामी (एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ सेल्स), संजीव कुमार (सिक्योरिटी मैनेजर), केएस मोनालिसा (एचआर मैनेजर) और ऐश्वर्या मधुस्मिता (फ्रंट ऑफिस मैनेजर) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
मामले की जांच में तेजी : अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की कवायद शुरू
बता दें की इस मामले में धनबाद महिला पुलिस स्टेशन ने जांच शुरू कर दी है और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई कर रही है। पीड़ित महिला सेल्स मैनेजर ने खुद को बलात्कार और हत्या का शिकार होने से बचाया और न्याय पाने के लिए आवाज उठाई।
संपत्ति मालिकों पर बड़ा तमाचा
कोर्ट द्वारा दिये गए इस फैसले से उन संपत्ति मालिकों को झटका लगने के साथ ही उनके मुँह पर बड़ा तमाचा माना जा सकता है जिन्होंने पीड़ित की मदद करने के बजाय दोषियों को बचाने की पूरी कोशिश की।
मामले की समयबद्ध जांच की मांग
वहीं इस मामले में समयबद्ध जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। पीड़ित महिला को न्याय मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को जांच कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।