मिरर मीडिया संवाददाता, धनबाद: अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह विशेष न्यायिक दंडाधिकारी, सीबीआई अभिजीत पाण्डेय के आदेश पर कतरास थाना कांड संख्या 258/2021 के आरोपी आशीष रंजन उर्फ इलु के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश तामिल किया गया। आशीष रंजन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 120(b), 34 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर आरोप हैं। यह मामला कतरास थाना क्षेत्र में नीरज तिवारी की हत्या से जुड़ा हुआ है।
आरोपी आशीष रंजन, पिता अवधेश राय, जेसी मल्लिक रोड, हीरापुर, थाना धनबाद का निवासी है। उसके खिलाफ जारी कुर्की जब्ती आदेश का तामिल कतरास थाना पुलिस ने किया। इसके साथ ही बैंकमोड़ थाना कांड संख्या 114/2021 में भी कुर्की जब्ती का आदेश तामिल किया गया है। यह मामला बैंकमोड़ थाना क्षेत्र में सरफुल हसन उर्फ लाला खान की हत्या से संबंधित है। इस मामले में भी आरोपी के खिलाफ धारा 302, 386, 387, 120(b), 34 भा.द.वि. और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं।
आशीष रंजन का लंबा आपराधिक इतिहास:
आशीष रंजन का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। उसके खिलाफ कई थानों में दर्ज गंभीर आपराधिक मामले उसके आपराधिक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। इनमें मामले शामिल हैं:
बैंकमोड़ थाना कांड संख्या 312/22, दिनांक 04.12.2022, धारा 307/386/387/120(b) भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट।
गोविन्दपुर थाना कांड संख्या 135/22, दिनांक 22.04.2022, धारा 385/387/504/506 भा.द.वि.।
गोविन्दपुर थाना कांड संख्या 130/22, दिनांक 22.04.2022, धारा 307/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट।
गोविन्दपुर थाना कांड संख्या 372/20, दिनांक 31.12.2020, धारा 385/387/307/504/120(b) भा.द.वि. एवं 25 (1-b)a/27/35 आर्म्स एक्ट।
गोविन्दपुर थाना कांड संख्या 115/21, दिनांक 17.10.2021, धारा 414 भा.द.वि. एवं 25(1-a)a/25(1-b)a/26 आर्म्स एक्ट।
धनसार थाना कांड संख्या 14/21, दिनांक 15.01.2021, धारा 25 (1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट।
बाघमारा थाना कांड संख्या 29/21, दिनांक 09.07.2021, धारा 385/387/504/506/34 भा.द.वि.।
झरिया थाना कांड संख्या 97/22, धारा 302/34/120(b) भा.द.वि. एवं 25(1-b)a/26/27/35 आर्म्स एक्ट।
ईस्ट बसुरिया ओपी थाना कांड संख्या 193/21, दिनांक 02.07.2021, धारा 387/384/506/34 भा.द.वि.।
धनबाद पुलिस की सख्त कार्रवाई के चलते आरोपी आशीष रंजन के खिलाफ लगातार कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस अब इस बात की कोशिश में है कि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाई जाए।