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Sunday, January 25, 2026

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मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत दोषी करार : 25 हजार जुर्माना सहित 15 दिन की जेल

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को मानहानि मामले में बड़ा झटका लगा है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। लिहाजा इस फैसले से संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की जेल का आदेश सुनाया और साथ ही उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला डॉ. मेधा सोमैया द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित है कि राउत ने उन पर और उनके पति पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप लगाए थे।

डॉ. मेधा सोमैया ने पिछले साल अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राउत ने निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाए थे। उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (आपराधिक मानहानि) के तहत राउत के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी।

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